उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी अवकाश नियम: जानिए अपने अधिकार
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी अवकाश नियम
इस आर्टिकल में हम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी अवकाश नियम के बारे में जानेंगे। अक्सर कर्मचारियों को अवकाश की आवश्यकता होती है और वे अपने अधिकार संबंधी जानकारी के अभाव में परेशानी का अनुभव करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर इस आर्टिकल को लिखा गया है, जिसमें अवकाश संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे अवकाश कितने प्रकार के है, किन स्थितियों में कौन से अवकाश को लिया जाना चाहिए आदि जानकारियों को समाहित किया गया है।
आइये अब आर्टिकल संबंधी मुख्य बातों को जानते हैं-
1.आकस्मिक अवकाश/Casual leave (CL)- इसकी संख्या- 14 है, किसी भी आकस्मिक कारणवश जिससे सेवाकर्मी ड्यूटी पर आने में असमर्थ हो तो ऐसी परिस्थिति में ये अवकाश लिया जाता है। इसके अतिरिक्त 4 अलग से आकस्मिक अवकाश किसी विशेष परिस्थिति में परीवीक्षाधीन अधिकारी (PO) द्वारा जारी की जा सकती है।
(नोट- एक वर्ष की अवधि में इन 14 अवकाश का उपभोग न करने की स्थिति में ये अवकाश स्वत: ही समाप्त हो जाते है, और अगले वर्ष फिर आपको 14 अवकाश प्राप्त होते हैं जिनमें पिछले वर्ष के बचे हुए अवकाश को नहीं जोड़ा जाता है।)
2 अर्जित अवकाश/Earn leave (EL)- 31 अवकाश/ वर्ष- इसमें ये प्रावधान है कि हर एक वर्ष पूर्ण करने पर कुल 31 छुट्टियां आपके खाते में जमा हो जाती है, जिसे आप चाहें तो एक साथ 31 दिन का अवकाश ले सकते हैं या आवश्यकतानुसार 10-10-10 दिन करके उपभोग कर सकते हैं।
(नोट- पूरी नौकरी की अवधि में 300 दिन का अर्जित अवकाश (10 साल) को जमा रखने पर सेवानिवृत्ति/रिटायरमेंट के समय उस समय का 1 वर्ष का वेतन दिया जाता है।)
3. प्रतिकर अवकाश/Compensation leave- यह अवकाश ऐसा होता है जैसे आपको किसी अवकाश दिवस पर काम करने के लिए बुलाया जाए तो उस दिन के स्थान पर आप किसी दिन प्रतिकर के रूप अवकाश प्राप्त कर सकते हैं।
4. निजी कार्य पर अवकाश/Personal work leave- (2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड)- आप किसी निजी/personal कार्य के लिए अवकाश लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये अवकाश प्रदान किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं , सरकारी नौकरी ज्वाइन के दिन से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि को प्रोबेशन अवधि माना गया है । 2 वर्ष पूर्ण होने पर आपको स्थायी मान लिया जाता है।
इस अवकाश में स्थायी सेवा कर्ता को अधिकतम 1 वर्ष तक का और अस्थाई सेवा कर्ता को 4 महीना तक का अवकाश लेने का प्रावधान है।
5. चिकित्सा अवकाश/Medical leave (ML) - 365 दिन (पूरी सेवा में)- यह अवकाश किसी विशेष चिकित्सीय परिस्थिति में सेवाकर्मी को प्रदान किया जाता है। चिकित्सा में लगे खर्च को विभाग द्वारा कुछ औपचारिकताओं बाद सेवाकर्मी को प्रदान कर दिया जाता है।
(नोट- कुछ विभाग में वेतन रोक लिया जाता है और कुछ महिनों बाद दिया जाता है, वहीं कुछ विभाग में ऐसी परिस्थिति में वेतन नहीं रोका जाता है।)
6. मातृत्व अवकाश (Maternity leave)- इस अवकाश को child care leave(CCL) के नाम से भी जाना है कुल संख्या -180 दिन है। यह अवकाश उन महिलाओं को प्रदान किया जाता है जो मां बनने वाली होती है। ऐसी स्थिति में काम करने की वजह से जच्चा-बच्चा को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक नुकसान नही हो इसलिए 6 महीना का मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है।
(नोट- पितृत्व अवकाश- बच्चे के जन्म होने पर पति द्वारा पत्नी और बच्चे की देखभाल हो सके। पर अभी तक यह अवकाश प्रदान करने का प्रावधान नहीं आया है।)
7. असाधारण अवकाश (Extra ordinary leave)-जिसे आमतौर पर Leave without pray (LWP) कहा जाता है की अवधि 5 वर्ष है। इस अवकाश में सेवाकर्मी को अवकाश लेने पर किसी भी प्रकार का वेतनमान लाभ नहीं दिया जाता है।
8. अध्ययन अवकाश/Education leave (Edu.L)- इस अवकाश को उन सेवाकर्मियों को प्रदान किया जाता है जो आगे अध्ययन करना चाहते हैं।इस अवकाश में एक बार में कुल 12 महीने अवकाश ले सकते हैं और पूरे सेवाकाल में कुल अधिकतम 2 वर्ष तक लेने का प्रावधान है।
9.विशेष विकलांगता अवकाश/Special disability leave(SDL) - यह अवकाश किसी विशेष परिस्थिति में जिससे सेवाकर्ता को विकलांगता/दिव्यांगता का सामना करना पड़ जाये तो ऐसी स्थिति में कुल 2 वर्ष तक अवकाश ले सकते हैं।
10. अन्य अवकाश- जैसे कि शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश। यह अवकाश कुछ विभागों में प्रदान किया जाता है। जैसे न्यायिक विभाग में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि -अधिकतम 10 दिन व शीतकालीन अवकाश की अवधि- अधिकतम-7 दिन। अन्य विभाग में अलग-अलग छुट्टियों का प्रावधान हो सकता है।
प्रतिवर्ष मिलने वाली छुट्टियों की संख्या इस प्रकार है-
•आकस्मिक अवकाश-14
•विशेष परिस्थिति में अन्य आकस्मिक अवकाश-4
•अर्जित अवकाश-31
•प्रतिकर अवकाश- 2-4
•रविवार अवकाश- 52
•द्वितीय शनिवार अवकाश -12
(नोट- हेडक्वार्टर की नौकरी में प्रति शनिवार अवकाश)
•गैजेटेड अवकाश- 16
•स्थानीय अवकाश-4 ( पुष्टि नहीं)
•अन्य शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश- 15 (लगभग)
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